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मिस ब्रांडेड तेल पर 1.15 लाख का अर्थदंड लगाया


नई टिहरी। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य पदार्थों को लेकर एडीएम केके मिश्र की कोर्ट में चल रहे मामलों में कोर्ट ने खाद्य पदार्थों को लेकर बरती जा रही लापरवाही के कुछ मामलों में 1 लाख 85 हजार का अर्थदंड खाद्य कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम एवं विनिमय 2011 के तहत लगाया है। जिसमें मिस ब्रांडेड खाद्य तेल के एक मामले में 1 लाख 15 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर एडीएम कोर्ट में चल रहे मामलों में एडीएम कोर्ट ने अर्थदंड की कार्यवाही की है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बीती 6 मार्च, 2022 को चंबा में ब्लाक रोड स्थिति एक दुकान से सरसों के तेल का नमूना लिया था। जिसकी रिपोर्ट लैब से 16 अप्रैल, 2022 को प्राप्त हुई। जिसमें तेल का नमूना मिसब्रांडेड पाया गया। जिसके आधार पर एडीएम कोर्ट ने तेल निर्माता हरि ट्रेडर्स पर एक लाख और तेल विक्रेता खाद्य कारोबारी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड रोपित किया है। इसी प्रकार मुनिकीरेती क्षेत्र में विक्रय किये जा रहे सोडा वाटर के नमूने क्वालिटी जांच के लिए मई, 2022 में विशेष अभियान चलाकर लिए गये थे। जिसमें माह नंबवर, 2022 में वाद दायर किये गये। सोडा वाटर मिसब्रांडेड पाये जाने पर एडीएम कोर्ट ने कुल पांच मामलों में 5-5 हजार का जुर्माना कर कुल 25 हजार का अर्थदंड रोपित किया है। मुनिकीरेती क्षेत्र में मीट विक्रेता पर एडीएम कोर्ट ने साफ-सफाई में लापरवाही बरतने पर एडीएम कोर्ट ने 10 हजार का अर्थदंड लगाया। यह मामला एडीएम कोर्ट में बीती फरवरी माह में दायर किया गया था। इस तरह से एडीएम कोर्ट ने खाद्य पदार्थों के नौ मामलों में कुल 1 लाख 85 हजार का जुर्माना खाद्य कारोबारियों पर लगाया है।

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