अल्मोड़ा। जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि सचिव पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना के क्रम में ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2029 के उपरान्त जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक दिनॉंक 28 नवम्बर, 2019 को सम्पादित होने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक की तिथि से पॉच वर्ष की अवधि दिनॉंक 27 नवम्बर, 2024 को समाप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 130 की उपधारा 06 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायतों का कार्यकाल दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को समाप्त होने पर ग्राम पंचायतों में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई ग्राम पंचायतों के गठन तक जो भी पहले हो से विकासखण्ड में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित नियुक्त किये गये प्रशासकों द्वारा सामान्य रूटीन कार्यों का ही निर्वहन किया जायेगा तथा नीतिगत निर्णय नहीं लिए जायेंगे।
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