लूटपाट मामले में दो आरोपियों को सात साल का कारावास

रुद्रपुर(आरएनएस)।  लूटपाट और हमले के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने आरोपियों को सात साल के सश्रम कारावास और बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार, एक मार्च 2013 में हीरालाल पुत्र भगत राम निवासी वसुंधरा एनक्लेव फुलसुंगा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके और पड़ोसी हरीश कुमार मदान पुत्र विशन दास मदान के घर दोपहर में अज्ञात 6-7 लोग धारदार हथियारों से लैस होकर घुसे। लूटपाट और हमला करके फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फिरोज खां पुत्र करामत हुसैन निवासी नगला गगनेरा थाना अजीमनगर रामपुर और नवी हुसैन उर्फ नविया पुत्र खलील अहमद निवासी हाजीनगर थाना पटोई यूपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूट का माल भी बरामद किया गया। बुधवार को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात सात वर्ष के सश्रम कारावास और बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Harish Tripathi

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