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फर्जी रजिस्ट्री मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश

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अल्मोड़ा। नगर से सटे फलसीमा गांव की बुजुर्ग महिला भागीरथी देवी की जमीन के फर्जी रजिस्ट्री मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम ने कोतवाली अल्मोड़ा को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। भागीरथी देवी का आरोप है कि 20 अगस्त 2022 को उनके नाम से कूटरचित तरीके से जमीन का बैनामा कर दिया गया, जबकि उस दिन वे रजिस्ट्रार कार्यालय गई ही नहीं थीं। आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग कर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। इस मामले में दिल्ली निवासी अविनाश यादव ने 35 रजिस्ट्रियों के माध्यम से 72 नाली जमीन खरीदी, जिससे ग्रामीणों में भारी असंतोष रहा। पहले भी इस प्रकरण पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। पीड़िता ने 31 मई 2022 को कोतवाली अल्मोड़ा में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामला नहीं दर्ज किया। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने की प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर अदालत ने आदेश जारी किया। उधर, अविनाश यादव ने स्वयं की गई रजिस्ट्री को भूलवश हुआ बताते हुए उसे निरस्त करने का मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन अल्मोड़ा के न्यायालय में दायर किया है। भागीरथी देवी ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए कड़ा विरोध किया है। पीड़िता की ओर से एडवोकेट पी.सी. तिवारी ने पैरवी की।

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