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मारपीट के दो दोषियों को सदाचार पर रहने का आदेश

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रुद्रप्रयाग। जनपद में खांकरा स्थित मैक्स इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हुई मारपीट के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की अवधि तक सदाचार पर रहने का आदेश दिया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने प्रभावी पैरवी की। घटनाक्रम के अनुसार मैक्स इंफ्रा इंडिया प्रालि के जनरल मैनेजर राजेश कुमार द्वारा पूर्व में कोतवाली रुद्रप्रयाग में तहरीर दी थी कि अभियुक्त अंकित असवाल और आशीष पंवार कंपनी की साइट पर पहुंचे और कर्मचारियों से बहसबाजी करने लगे। जब मैनेजर ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो दोनों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की विवेचना की और बाद में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की न्यायालय ने अभियुक्त अंकित असवाल व आशीष पंवार को दोषसिद्ध ठहराया। न्यायालय ने दोनों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 में एक वर्ष तक सदाचार पर रहने का आदेश सुनाया। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य द्वारा की गई।