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पॉक्सो एक्ट का 05 हजार का इनामी आरोपी दबोचा


अल्मोड़ा। बीती 6 नवंबर को देघाट क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में आरोपी मनीष शाह के खिलाफ तहरीर दी थी। इस तहरीर के आधार पर थाना देघाट में अभियुक्त के खिलाफ धारा 137(2) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अल्मोड़ा देवेन्द्र पींचा ने विवेचक उपनिरीक्षक बरखा कन्याल को आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसके चलते एसएसपी ने उस पर 5000 रुपये का इनाम घोषित किया। अपर पुलिस अधीक्षक हरबंश सिंह और सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में विवेचक उपनिरीक्षक बरखा कन्याल ने विवेचना की। इस दौरान नाबालिग बालिका को पहले ही बरामद कर लिया गया था। जांच के दौरान एफआईआर में धारा 65(1) बीएनएस और 5/6 पोक्सो अधिनियम भी जोड़ी गई। वांछित अभियुक्त मनीष कुमार (19 वर्ष), निवासी पकड़ी दयाल, वार्ड नंबर 02, पूर्वी चंपारण, बिहार को पोस्ट ऑफिस अल्मोड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

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