अल्मोड़ा। औषधि निरीक्षक पूजा जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेशों के अनुपालन में जिले में कफ सिरप प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए बुधवार को विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बच्चों के दो कफ सिरप के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए लिए गए। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मेडिकल स्टोर्स पर प्रश्नगत औषधियां जैसे कोल्डरिफ सिरप, रेस्पीफ्रेश-टीआर सिरप और रिलीफ सिरप का कोई स्टॉक उपलब्ध नहीं मिला। औषधि निरीक्षक ने बताया कि जनपद के सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा न दी जाए। वहीं, पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए भी ऐसी दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सक की जांच के बाद, उचित खुराक और न्यूनतम अवधि तक ही किया जाना चाहिए। पूजा जोशी ने कहा कि लिए गए नमूनों की रिपोर्ट लैब से प्राप्त होने के बाद यदि दवाएं मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालकों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने लाइसेंस की शर्तों का पालन करें और योग्य चिकित्सक के पर्चे पर ही बच्चों को औषधियां वितरित करें। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की जांच कार्रवाई जिले में आगे भी जारी रहेगी।
औषधि विभाग ने बच्चों के कफ सिरप की जांच को विभिन्न मेडिकल स्टोरों से लिए नमूने

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