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पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी ख़ारिज

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अल्मोड़ा। लैंगिक अपराध के आरोपी की जमानत अर्जी न्यायालय द्वारा ख़ारिज की गई। लैंगिक अपराध के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत में अभियुक्त अजय रावत पुत्र स्व0 सोबन सिंह रावत निवासी ग्राम टटलगाँव चौखुटिया जिला अल्मोड़ा द्वारा पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि वादी मुकदमा द्वारा थाना चौखुटिया जिला अल्मोड़ा में अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली ले जाने की तहरीर दी थी तथा पीड़िता को पुलिस टीम द्वारा 26 मई 2023 को नजफगढ़ दिल्ली से अभियुक्त अजय रावत के साथ बरामद किया गया। पीड़िता की बरामदगी के बाद पीड़िता के बयान के आधार पर पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अभियुक्त के विरूद्ध थाना चौखुटिया जिला अल्मोड़ा में मुकदमा पंजीकृत किया गया।  जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने कहा अभियुक्त द्वारा पीड़िता के नाबालिग होने का फायदा उठाकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये गए हैं। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन के गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर प्रभावित कर सकता है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र मंगलवार 13 जून को खारिज की गई।

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