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अफीम तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी ख़ारिज

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अल्मोड़ा। अवैध अफीम की तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला के न्यायालय में अभियुक्त विजय पाल पुत्र लाला राम निवासी ग्राम निकमपुर, जिला बरेली द्वारा धारा-8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि 01 अप्रैल 2023 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा कोसी क्षेत्र में रानीखेत तिराहे से 20 कदम आगे चैकिंग के दौरान अभियुक्त विजय पाल के कब्जे से 2.03 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुआ। अभियुक्त को उक्त अवैध अफीम के साथ पुलिस कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया तथा मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग करने व फरार होने का पूर्ण अंदेशा है। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए बुधवार को खारिज की गई।

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