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सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में आरोपी दोष मुक्त

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अल्मोड़ा।

सरकारी काम में बाधा डालने और लोक सेवक के साथ गाली गलौच व मारपीट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को दोष मुक्त किया। मामला 23 सितंबर 2021 का है। राजस्व उपनिरीक्षक तनुज जोशी ने आरोपी राम सिंह पुत्र मदन सिंह ग्राम नेलपड़, भनोली के खिलाफ राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र भगरतोला में तहरीर सौंपी थी। आरोप लगाया था कि आरोपी ने राशन कार्ड सत्यापन हेतु आयोजित बैठक में जिला पंचायत भवन को जाते समय सरकारी कार्य में बांधा डाली और लोक सेवक के साथ मारपीट की। तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिशीलन कर न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त किया। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी तिवारी और मनोज पंत ने पैरवी की।

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