अल्मोड़ा। जिले में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और सुरक्षा के दृष्टिगत चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत द्वाराहाट पुलिस ने बिना सत्यापन के किरायेदार रखने पर एक मकान मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही क्षेत्र में फड़, फेरी और मजदूरी जैसे कार्य कर रहे चार बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ भी पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा के निर्देश पर जिले भर में किरायेदारों, मजदूरों और अस्थायी निवासियों का सघन सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 19 मई को रानीखेत क्षेत्राधिकारी विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में द्वाराहाट थानाध्यक्ष अवनीश कुमार के नेतृत्व में चौकी बग्वालीपोखर पुलिस टीम ने अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक मकान मालिक द्वारा बिना सत्यापन के किरायेदार रखने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस ने धारा 83 पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित मकान स्वामी का ₹10 हजार रुपये का चालान किया। इसके अतिरिक्त चार बाहरी व्यक्तियों, जो क्षेत्र में फड़, फेरी और मजदूरी कर रहे थे, उनके खिलाफ भी सत्यापन न कराने के आरोप में कार्रवाई की गई।
द्वाराहाट पुलिस ने बिना सत्यापन किरायेदार रखने पर 10 हजार का किया जुर्माना

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