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शिक्षकों को मिला अतिरिक्त इंक्रीमेंट वसूल नहीं करेगा विभाग

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देहरादून(आरएनएस)।   शिक्षकों से छठे और सातवें वेतनमान वृद्धि पर मिले अतिरिक्त इंक्रीमेंट की वसूली नहीं होगी। साथ ही जिन शिक्षकों के वेतन से यह वसूली की गई थी, उसको भी तत्काल प्रभाव से वापस किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। साथ ही इंक्रीमेंट रिकवरी के लिए जारी सभी आदेश भी निरस्त कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के करीब दो हजार शिक्षकों को छठे और सातवें वेतनमान पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी गई थी। सितंबर 2019 में चयन और प्रोन्नत वेतनमान मंजूर होने के समय अतिरिक्त वेतनवृद्धि के तौर पर धनराशि का भुगतान किया गया था। इसके कुछ समय बाद ही विभाग ने इसे गलत मानते हुए अतिरिक्त वेतन वृद्धि की वसूली के आदेश जारी कर दिए थे। कई शिक्षकों से यह रकम वसूल भी कर दी गई थी। 2024 में शंकर सिंह बोरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 18 जुलाई को हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त अतिरिक्त वेतनवृद्धि रकम वसूली पर रोक लगा दी है। यह रकम प्रति शिक्षक पांच से छह लाख रुपये तक है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.मुकुल कुमार सती की ओर से सोमवार को दोनों अपर मंडलीय निदेशक और सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को वसूली को निरस्त करने और वसूली गई रकम को तत्काल शिक्षकों को लौटाने के आदेश दिए गए हैं।