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बाइक की डिलीवरी में देरी पर 40 हजार का जुर्माना लगाया

रुड़की(आरएनएस)। जिला उपभोक्ता आयोग ने बुक की गई मोटरसाइकिल की समय से डिलीवरी न करने को सेवा में कमी माना है। आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए रॉयल एनफील्ड के अधिकृत डीलर पर चालीस हजार का हर्जाना लगाया है। उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि रुड़की निवासी मानिक त्यागी ने 11 जनवरी 2021 को गोस्वामी ऑटोमोबाइल (रॉयल एनफील्ड डीलर) से ₹दो लाख 38 हजार की एक बाइक बुक की थी। बुकिंग के वक्त ₹दस हजार की राशि जमा की गई और डीलर ने एक सप्ताह के भीतर डिलीवरी का वादा किया था। हफ्ते भर बाद जब ग्राहक शोरूम पहुंचा, तो बाइक नहीं मिली। बाद में डीलर ने डिलीवरी में देरी की बात स्वीकार की और 45 दिनों का समय मांगा। इसके बाद डीलर ने स्टॉक न होने का बहाना बनाकर बुकिंग रद करने या दूसरी बाइक लेने का दबाव बनाया, जिसे उपभोक्ता ने ठुकरा दिया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गगन गुप्ता, सदस्य डॉ. अमरेश रावत और रंजना गोयल की पीठ ने मामले की सुनवाई की। विपक्षी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य या शपथ पत्र पेश न करने पर आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।