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मकान बेचने के नाम 8.50 लाख की ठगी में कोर्ट के आदेश पर केस

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देहरादून(आरएनएस)। सेवलाकलां में मकान बेचने की डील कर 8.50 लाख रुपये हड़प लिए गए। पुलिस और एसएसपी स्तर पर सुनवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। अब कोर्ट के आदेश पर पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सेवला कलां निवासी त्रिलोक सिंह ने 10 मार्च 2025 को सेवला खुर्द निवासी परीक्षित सैनी से 33 लाख रुपये में एक मकान का सौदा किया था। पीड़ित ने अपना पुराना मकान बेचकर 8.50 लाख रुपये आरोपी को दे दिए थे। बाद में पीड़ित को पता चला कि मकान एक तरफ से नीचे धंस गया है और उसकी दीवार तिरछी हो गई है।इस पर त्रिलोक ने 17 मई 2025 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजकर अपनी रकम वापस मांगी। आरोप है कि परीक्षित ने पैसे लौटाने के बजाय धोखाधड़ी से वह मकान किसी अन्य महिला को बेच दिया। जब पीड़ित ने आपत्ति जताते हुए अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने उसे जातिसूचक गालियां दीं और मारपीट की। पुलिस स्तर पर केस दर्ज नहीं हुआ तो पीड़ित ने कोर्ट की शरण की। इंस्पेक्टर पटेलनगर नरेश राठौर ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामला एससी-एसटी से जुड़ा होने के कारण इसकी जांच सीओ सदर अंकित कंडारी करेंगे।