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घर पर चोरी के मामले में आरोपी बहू कोर्ट से दोषमुक्त

हल्द्वानी(आरएनएस)।   तल्लीताल थाने में दर्ज एक चोरी के मामले में द्वितीय अतिरिक्त जिला जज (जूनियर डिवीजन) आयशा फरहीन की अदालत ने आरोपी महिला को दोषमुक्त कर दिया। मामला जुलाई2020 का है, जब जोगेंद्र सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके कमरे के लॉकर से सोने और हीरे के आभूषण, एक सोने की अंगूठी और करीब 50,000रुपये चोरी हो गए हैं। मामले में संदेह के आधार पर परिवार की बहू अरवीन कौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। अगस्त2020 में पुलिस ने अरवीन कौर के कब्जे से कुछ गायब आभूषण बरामद करने का दावा भी किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता हरीश चंद्र पांडेय और शंकर सिंह चौहान ने प्रतिपरीक्षा और तर्कों के माध्यम से अदालत को यह विश्वास दिलाया कि अरवीन कौर का चोरी से कोई संबंध नहीं है। न्यायालय ने पाया कि मामले में कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों को आधार मानते हुए अदालत ने अरवीन कौर को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।