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आयोग की परीक्षा के दौरान लागू रहेगी निषेधाज्ञा


अल्मोड़ा। परगना मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने जानकारी दी कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा रविवार को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी-डंडा लेकर नहीं चलेगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति ईंट, पत्थर या फेंककर मारने योग्य वस्तुएं एकत्र नहीं करेगा। परीक्षा को प्रभावित करने की नीयत से पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर इकट्ठा होना भी प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा अवधि में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना या किसी प्रकार का भाषण देना भी निषिद्ध होगा। हालांकि यह आदेश परीक्षार्थियों, ड्यूटी में तैनात पुलिस बलों, सुरक्षा कर्मियों और परीक्षा केन्द्र में नियुक्त अधिकृत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश परीक्षा की निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा।