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उत्तराखंड में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, जानें क्या खुला क्या बन्द

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देहरादून। उत्तराखंड शासन ने राज्य के लिए नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है। जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार 22 जनवरी तक आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर 12वीं तक के स्कूल को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही राजनीतिक दलों के रैलियों और जनसभाओं पर 22 जनवरी तक पूर्ण रूप से रोक लगाने की तस्दीक कर दी गई है। यही नहीं अतिरिक्त स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को बंद रखने के निर्देश दिए है। राज्य में नाईट कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे। राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर ऑडिटोरियम, सभा हाल आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे, राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क 22 जनवरी तक बन्द रहेंगे।
राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। विवाह समारोह एवं शव यात्रा में 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार, व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की 22 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत डाईनिंग डिनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा और जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी। राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 22 जनवरी तक बन्द रहेंगे, इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के कोविड नियमों के अनुसार संचालन की अनुमति होगी।