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चैक बाउंस के मामले में अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास

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अल्मोड़ा। चैक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने अभियुक्त को एक वर्ष के कारावास से दण्डित किया है। परिवादी राजेंद्र कुमार पांडेय ने अभियुक्त रितेश कुमार के विरुद्ध एक वाद इस आशय से प्रस्तुत किया था कि अभियुक्त के ड्राइवर नवीन चंद्र जोशी ने परिवादी से अभियुक्त का परिचय करवाया था। परिचय होने के बाद अभियुक्त ने परिवादी को विश्वास दिलाया था कि वह लामाचौड़ हल्द्वानी में उसे जमीन दिलाएगा तथा परिवादी से बयाने के रूप में 25 लाख रुपए उसके ड्राइवर नवीन चंद्र जोशी के खाते में डलवाए। नवीन चंद्र जोशी ने अभियुक्त रितेश पाण्डेय के खाते में 25 लाख रुपए डाल दिए। परंतु अभियुक्त द्वारा परिवादी को जमीन नही दी गई बार बार तकादा करने पर अभियुक्त ने एक चैक 25 लाख रुपए का अभियोगी को भुगतान बाबत दिया उक्त चैक बैंक से बाउंस हो गया। परिवादी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के न्यायालय में वाद दायर किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रितेश पाण्डेय को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा रुपया 25.60 लाख के अर्थदंड से दंडित किया।

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