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गांजा तस्करी के आरोपी दोषमुक्त

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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने गांजा तस्करी मामले में अभियुक्त धर्मेंद्र पुत्र देवीचरण दिगंबर, राजेन्द्र सिंह को दोषमुक्त किया। अभियुक्तों पर कुल 32.450 किलोग्राम गांजा तस्करी का आरोप था। पुलिस का कहना था कि अभियुक्त गणों द्वारा स्विफ्ट डिजायर कार में गांजे की तस्करी की जा रही थी। वह जब उनसे इस संदर्भ में पूछा गया तो टाल मटोली करने लगे। अभियुक्तों के विरुद्ध कुल 32.450 किलोग्राम तस्करी का आरोप था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा चला। इस मामले में अदालत ने अभियुक्त व अन्य को दोषमुक्त किया।‌ अभियुक्त की ओर से दीप चन्द्र जोशी, पंकज बजेठा, कृष्ण चन्द्र, निखिलेश पवार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

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