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विवाह अनुदान योजनाओं के लिए 28 फरवरी तक होंगे आवेदन

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अल्मोड़ा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विवाह अनुदान योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थी प्राप्त कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र पांडे ने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह, सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन प्राप्त निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह तथा दिव्यांग युवक-युवतियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है। शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह तथा निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन सामाजिक सुरक्षा पोर्टल और अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से 28 फरवरी 2027 तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन पत्र संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजनाओं की विस्तृत जानकारी संबंधित विकासखंड में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

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