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द्वाराहाट क्षेत्र में वनाग्नि के मामले में पहला मुकदमा दर्ज

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अल्मोड़ा। तहसील द्वाराहाट के अंतर्गत तल्ली मिरई के जंगलों में लगी आग के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहला मुकदमा दर्ज कराया है। 24 अप्रैल 2025 की शाम तल्ली मिरई और किरौली ग्राम क्षेत्र के जंगलों में आग लगने की घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 326 (F) बीएनएस तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) (b) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उप जिलाधिकारी द्वाराहाट सुनील कुमार राज ने जानकारी दी कि जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय पहले ही सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जानबूझकर या लापरवाही से लगाई गई वनाग्नि की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा। इसी निर्देश के अनुपालन में वन विभाग और तहसील प्रशासन मिलकर क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को सचेत किया गया है कि निजी भूमि में खरपतवार आदि के नष्ट करने के लिए आग लगाने से बचें, क्योंकि इससे जंगलों में आग फैलने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। द्वाराहाट क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं पर कड़ी नजर रखते हुए संयुक्त निगरानी के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति वनाग्नि की घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी।