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अल्मोड़ा पुलिस का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर एक्ट में तस्कर की संपत्ति कुर्क

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अल्मोड़ा। मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति के खिलाफ अल्मोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत तीन वाहनों को कुर्क कर दिया है। एक अन्य वाहन की जब्ती की प्रक्रिया भी जारी है। कार्रवाई थाना देघाट में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के आधार पर की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के के निर्देश पर जनपद में नशे के अवैध कारोबार से अर्जित चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह के मार्गदर्शन और सीओ रानीखेत भावना कैंथोला के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार अभियुक्त कुलदीप सिंह निवासी ग्राम सिमलगुना, उदयपुर (थाना देघाट) के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। विवेचना के दौरान सामने आया कि उसने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित धन से कई वाहन खरीदे थे। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद थाना भतरौजखान और थाना देघाट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत तीन वाहनों को कुर्क कर दिया। इनमें एक मारुति टूर वी-7, एक मारुति बलेनो कार और एक टीवीएस जुपिटर स्कूटी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इसके अलावा एक टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल की जब्ती की कार्रवाई भी प्रचलित है। पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।