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उपनल कर्मियों के सापेक्ष सीधी भर्ती पदों हेतु अधियाचन पर पूर्वानुमति अनिवार्य

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देहरादून(आरएनएस)। अपर सचिव, कार्मिक एवं सर्तकता गिरधारी सिंह रावत ने उपनल के माध्यम से कार्ययोजित किये जाने वाले कर्मियों के सापेक्ष सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु अधियाचन भेजे जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मण्डलायुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं जिलाकारियों को सम्बोधित पत्र में स्पष्ट किया है कि विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के ऐसे पद, जिनके सापेक्ष सैनिक कल्याण अनुभाग के शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2026 में जारी दिशा-निर्देशों एवं प्रावधानों के आलोक में उपनल कर्मियों को रखा जायेगा, उन पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती के रिक्त पदों के समस्त अधियाचन/प्रस्ताव चयन संस्था/आयोग को भेजने से पूर्व संबंधित विभाग द्वारा कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, न्याय विभाग तथा वित्त विभाग से पूर्वानुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाय। उन्होंने सभी विभागों से अपेक्षा की है कि उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा बिना आवश्यक पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार का भर्ती प्रस्ताव अग्रसारित न किया जाए।