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चरस तस्करी के आरोपी को साढ़े तीन साल कारावास, 10 हजार अर्थदंड

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अल्मोड़ा(आरएनएस)। चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने बागेश्वर जिले के कपकोट निवासी महिपाल सिंह को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 19 अक्तूबर 2020 की रात कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम कर्नाटकखोला क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गैस गोदाम मार्ग पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा कर उसे पकड़ने पर उसने अपना नाम महिपाल सिंह निवासी ग्राम उडियारी, पोस्ट लाठी, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर बताया। तलाशी के दौरान उसके बैग से एक पॉलीथीन में रखा 652 ग्राम चरस बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर सिंह बिष्ट तथा विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी ने सशक्त पैरवी की। न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।