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नर्सिंग अधिकारी भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

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अल्मोड़ा। चिकित्सा विभाग के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी के 587 रिक्त पदों के लिए 25 और 26 जुलाई को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है। परगना मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि परीक्षा दोनों दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान में आयोजित होगी। परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंध लागू रहेंगे। आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्र की 200 मीटर परिधि में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी-डंडा लेकर नहीं चल सकेगा। हालांकि यह प्रतिबंध सुरक्षा बलों, शांति व्यवस्था में तैनात पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केंद्र की 200 मीटर परिधि में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। यह प्रतिबंध परीक्षार्थियों, परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के आसपास ईंट, पत्थर या अन्य फेंकी जाने वाली वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जा सकेगा। परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने तथा बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग और भाषण देने पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।