अल्मोड़ा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के तहत जनपद की सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशुल सिंह ने मतदाताओं से अपने और परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में सत्यापित करने की अपील की है। जिलाधिकारी ने बताया कि मंगलवार को 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का प्रारूप जनपद के सभी मतदान केंद्रों, उपजिलाधिकारी कार्यालयों तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रकाशित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन नागरिकों ने 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे प्रारूप-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में किसी मृतक अथवा स्थानांतरित मतदाता का नाम हटाने के लिए प्रारूप-7 तथा नाम, पता, फोटो या अन्य विवरण में संशोधन एवं खोया हुआ मतदाता पहचान पत्र निःशुल्क प्राप्त करने के लिए प्रारूप-8 का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रारूप-6, 7 और 8 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इनका निस्तारण 11 सितंबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को होगा। किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत या सुझाव के लिए मतदाता निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।
मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, 13 अगस्त तक करें दावा और आपत्ति दर्ज






