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18 वर्ष पूर्ण कर रहे व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम कराएं दर्ज़

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अल्मोड़ा। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि नागर निकायों के सामान्य निर्वाचन में मतदान की तिथि वर्ष 2025 में सम्पन्न होना सम्भावित होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड के निर्देशों के क्रम में उन सभी व्यक्तियों के नाम जो दिनॉंक 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किए जाने हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्य हेतु समस्त नागर निकायों में दिनॉंक 08, 09 एवं 10 दिसम्बर, 2024 को निकायों के मतदान केन्द्र/स्थल पर संगणक/कर्मचारी उपस्थित रहकर मतदाता का नाम सम्मिलित किए जाने तथा वर्तमान निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित हेतु प्रपत्र-1(क), नाम संशोधन हेतु प्रपत्र-1(ख) तथा विलोपन हेतु प्रपत्र-1(ग) 1(घ) पूर्ण रूप से भरकर सम्बन्धित संगणक/कार्मिक को उनके निकायों में उपलब्ध कराते हुए नाम सम्मिलित, नाम संशोधन तथा नाम विलोपन करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी जिला निर्वाचक रजि. अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, निर्वाचक रजि. अधिकारी संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत, उप जिलाधिकारी सदर, उपजिलाधिकारी द्वाराहाट/चौखुटिया एवं भिकियासैंण तथा सहायक रजि. अधिकारी/सम्बन्धित निकायों के तहसीलदार के साथ ही समस्त निकायों के अधिशासी अधिकारी/नोडल अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है।