Apna Uttarakhand News

अपना उत्तराखंड न्यूज

Advertisement

अल्मोड़ा : पॉक्सो एक्ट का आरोपी दोषमुक्त करार

Spread the love


अल्मोड़ा। नाबालिग लड़की को भगाने व उसके साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत में आरोपी सोनू कुमार पुत्र महेंद्र सिंह निवासी हिसार हरियाणा को दोष मुक्त किया है। आरोपी की तरफ से न्याय मित्र अधिवक्ता मनोज पंत ने बताया कि 28 मार्च 2022 को वादी मुकदमा द्वारा नायब तहसीलदार सदर अल्मोड़ा में एक हस्तलिखित तहरीर इन कथनों के साथ प्रस्तुत की गई कि उसकी पुत्री पीड़िता जो नाबालिग है वह दिनांक 28 मार्च 2022 को सुबह 09:30 बजे घर से गुम हो गयी है। अतः पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी। बाद में उक्त जाँच पुलिस को सौंपी गई, जांच के दौरान आरोपी के घर से पीड़िता को बरामद किया गया। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से 12 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिशीलन कर आरोपी को दोष मुक्त किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *