Apna Uttarakhand News

अपना उत्तराखंड न्यूज

Advertisement

अल्मोड़ा :आबकारी अधिनियम के आरोपी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त


अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा दया राम की न्यायालय ने 60 आबकारी अधिनियम के एक मुकदमे में आरोपी मंजुल मित्तल को दोषमुक्त किया है। आरोपी पर उसके गोदाम से 272 पेटियां अवैध शराब मिलने का मुकदमा था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चले वाद में अभियोजन पक्ष की तरफ से चार गवाह पेश किए गये। जिन्होंने अभियोजन की कहानी का समर्थन किया। आरोपी मंजुल मित्तल की तरफ से अधिवक्ता रोहित कार्की व विनोद फुलारा ने न्यायालय में पैरवी की। अभियोजन के गवाहों के परीक्षण में अभियोजन के गवाहों में गंभीर विरोधाभास सामने आया। जिसने घटना को संदेह की परिधि में लाकर खड़ा किया। न्यायालय ने समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों और पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मंजुल मित्तल को धारा 60 आबकारी अधिनियम के अपराध में संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया।