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हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को चार साल का कठोर कारावास

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अल्मोड़ा। सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडेय की अदालत ने हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे चार साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन के अनुसार, मामला जून 2019 का है। पीड़िता पुष्पा देवी ने थाना दन्या में दी तहरीर में बताया कि उनके पति कैलाश सिंह पपोली निवासी विजय पाल उर्फ बब्लू के मकान में मजदूरी कर रहे थे। शाम को काम समाप्त होने पर कैलाश सिंह ने मजदूरी मांगी, जिस पर विजय पाल ने बाद में पैसे देने की बात कही। कैलाश के उसी दिन मजदूरी देने पर जोर देने पर आरोपी ने पत्थर से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़े। घायल कैलाश सिंह को सीएचसी धौलादेवी में प्राथमिक उपचार के बाद अल्मोड़ा बेस अस्पताल और फिर सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद पुष्पा देवी की तहरीर पर दन्या थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।