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वाहन दुर्घटना मामले में वाहन चालक दोषमुक्त करार

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अल्मोड़ा। रामनगर-भतरौजखान मोटर मार्ग पर हुए एक वाहन दुर्घटना मामले में न्यायालय भिकियासैंण ने आरोपी वाहन चालक संदीप कुमार को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण के न्यायालय में चले इस मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया गया। घटना 19 फरवरी 2021 की है, जब भतरौजखान के समीप बनकोटा मछोड़ के पास वाहन संख्या यूके 07 टीबी 3445 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद वाहन चालक संदीप कुमार पुत्र गोपाल राम निवासी द्वाराहाट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 304 (ए) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 21 गवाहों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज लखचौरा ने जिरह के दौरान न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि दुर्घटना चालक की लापरवाही या तेज गति के कारण नहीं, बल्कि वाहन के ब्रेक फेल होने से हुई थी। गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर सका कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई थी। बचाव पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में चालक संदीप कुमार को निर्दोष करार देते हुए मामले से बरी कर दिया।